CM Arvind Kejriwal Bail : बुधवार को Delhi की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) शराब नीति घोटाला (Liquor Scam) मामले में CM Arvind Kejriwal की अंतरिम जमानत याचिका (Bail Petition) पर फैसला सुनाएगा।
स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने 1 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सुनवाई के दौरान ED की ओर से ASG SV राजू ने कहा चूंकि अंतरिम जमानत हो या नियमित जमानत उसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 45 की प्रक्रिया का पालन होना चाहिए।
ऐसे में अंतरिम जमानत और नियमित जमानत याचिका दोनों सुनवाई योग्य नहीं है।
उन्होंने कहा था कि Supreme Court और हाईकोर्ट जैसे संवैधानिक कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत विशेष अधिकार है, लेकिन ट्रायल कोर्ट के विशेष अधिकार नहीं है कि वो इन याचिकाओं पर सुनवाई कर सके।