नई दिल्ली: असली शिवसेना की पहचान के लिए चुनाव आयोग में चल रही प्रक्रिया के खिलाफ दायर उद्धव ठाकरे गुट की याचिका को वकील Kapil Sibal ने चीफ जस्टिस NV Ramana की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया।
चीफ जस्टिस ने कहा कि महाराष्ट्र मामले से जुड़ी दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई करेंगे। महाराष्ट्र से जुड़े दूसरे मामले 01 अगस्त के लिए लिस्ट किए गए हैं।
उद्धव ठाकरे गुट (Uddhav Thackeray faction) ने कहा है कि जब तक शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं हो जाता तब तक चुनाव आयोग को अपनी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
विश्वास मत प्रस्ताव की कार्यवाही को बताया गया अवैध
अभी शिंदे गुट (Shinde faction) के विधायकों की अयोग्यता का मामला लंबित है। ऐसे में आयोग तय नही कर सकता है कि असली शिवसेना कौन है। उल्लेखनीय है कि निर्वाचन आयोग ने 08 अगस्त तक दोनों पक्षों से दस्तावेज तलब किए हैं।
ठाकरे गुट महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे चुका है।
इसके अलावा Maharashtra Legislative Assembly की 3 और 4 जुलाई को हुई कार्यवाही में नए स्पीकर के चुनाव और शिंदे सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव की कार्यवाही को अवैध बताया गया है।