नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट (avenue court) ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले की सुनवाई टाल दी है।
स्पेशल जज (Special Judge) गीतांजलि गोयल ने CBI के मामले में 3 सितंबर और ED के मामले में 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान आज लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। तीनों ने आज Court में पेशी से छूट की मांग की जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।
आज कोर्ट को ये सूचित किया गया कि CBI के मामले में हाई कोर्ट (HC) में 30 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। उसके बाद कोर्ट ने CBI के मामले में 3 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।
ED के मामले में कोर्ट को सूचित किया गया कि सुप्रीम कोर्ट (SC) ने अभी सुनवाई की तिथि तय नहीं की है। उसके बाद कोर्ट ने ED के मामले में 13 अक्टूबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।
लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी
कोर्ट ने 28 जनवरी 2019 को ED की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी।
कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने CBI की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी। कोर्ट ने लालू यादव को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी थी।
कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ED की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपित किया गया है।
ED ने जिन्हें आरोपित किया है उनमें लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट LLP, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया,राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्रा.लि. शामिल हैं।
लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को IRCTC को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए Tender जारी किये थे।
रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को Transfer कर दिया था।