राष्ट्रीय खेल घोटाला : झारखंड हाई कोर्ट ने मधुकांत पाठक काे नहीं दी विदेश जाने की अनुमति

Central Desk
2 Min Read

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने मंगलवार को 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला (National Sports Scam) मामले में आरोपित मधुकांत पाठक की विदेश जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

दरअसल, आरोपित मधुकांत पाठक का निचली अदालत में पासपोर्ट जमा है। पाठक ने कोर्ट में दो आवेदन किए थे। इसमें से एक में उन्होंने अपने पोते को देखने के लिए विदेश जाने की इच्छा जताई चाहते हैं।

वह विदेश में दो माह का समय बिताना चाहते हैं। उन्होंने कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह किया था। उन्होंने दूसरे आवेदन में एथलीट संघ के लिए टीम के मैनेजर के रूप में विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। एथलीट संघ का 15 जुलाई से 24 जुलाई तक एक इवेंट ओरेगन, यूएसए में होना है।

मंगलवार को हाई कोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मधुकांत पाठक (Madhukant Pathak) के इस आवेदन का विरोध किया।

11 अप्रैल 2022 को इस मामले को सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया

CBI ने कहा गया कि इस मामले की जांच में 13 साल की देरी हो चुकी है। इनके विदेश जाने से अनुसंधान प्रभावित होगा।

- Advertisement -
sikkim-ad

दूसरी बात यह कि विदेश जाने के बाद मधुकांत पाठक वापस भारत आएंगे, यह कहना मुश्किल है। कोर्ट ने सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद पाठक की याचिका को खारिज कर दिया।

उल्लेखनीय है कि 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में सरकार को 28 करोड़ 38 लाख रुपया का नुकसान हुआ था। मामले की जांच पहले निगरानी ब्यूरो कर रही थी।

बाद में 11 अप्रैल 2022 को इस मामले को CBI ने अपने हाथ में ले लिया था। मधुकांत पाठक एनजीओसी के कोषाध्यक्ष पद पर थे।

Share This Article