रांची: झारखंड हाई कोर्ट से राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी आरके आनंद को अग्रिम जमानत मिल गयी है।
आरके आनंद ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने आनंद के अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।
50 लाख के बेल बॉन्ड पर आर के आनंद को अग्रिम जमानत दिए जाने की मंजूरी दे दी है।
रांची एसीबी की विशेष न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरके आनंद ने हाईकोर्ट का रुख किया था। क्योंकि उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी।
उल्लेखनीय है झारखंड हाई कोर्ट ने पांच जुलाई को आरके आनंद के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने से इंकार कर दिया था।
झारखंड हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के प्रमुख आरोपी आरके आनन्द की उस याचिका को ख़ारिज कर दिया था।
जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की थी।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया था।
34वें राष्ट्रीय खेल में 28 करोड़ 38 लाख रुपये घोटाला हुआ है।
इस मामले में एसएम हाशमी, पीसी मिश्रा, आरके आनंद समेत अन्य के खिलाफ एसीबी ने प्राथमिकी दर्ज की थी।
जिसके बाद आरके आनंद ने रांची एसीबी की कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली।