सेंट्रल विस्टा में लगे राष्ट्रीय चिह्न के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

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नई दिल्ली: सेंट्रल विस्टा में लगे राष्ट्रीय चिह्न (National Emblem) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अलदानिश रीन और रमेश कुमार मिश्रा ने दायर की है।

याचिका में कहा गया है कि सेंट्रल विस्टा में लगे राष्ट्रीय चिह्न सारनाथ में रखे गए मूल प्रतीक से अलग है।

इसमें शेर उग्र (Lion Furious) नजर आ रहे हैं। उनके मुंह खुले हैं, नुकीले दांत दिख रहे हैं। राजचिह्न में इस तरह का बदलाव स्टेट एमब्लम ऑफ इंडिया एक्ट के खिलाफ है।

धारा 14 और 21 का उल्लंघन किया गया

याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय चिह्न भारत गणराज्य की पहचान है। राष्ट्रीय चिह्न में बदलाव कर संविधान की धारा 14 और 21 का उल्लंघन किया गया है।

ऐसा करना किसी की राष्ट्रीय अस्मिता और संवैधानिक विश्वास के अधिकार का उल्लंघन है। 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिह्न को राष्ट्रीय मुहर (National Seal) के रूप अपनाया गया था।

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