इस्लामाबाद: Pakistan के पूर्व PM नवाज शरीफ (PM Nawaz Sharif) लंबे समय से इंग्लैंड में रह रहे हैं लेकिन अब उनकी घर वापसी की तैयारी शुरू हो गई है।
दरअसल पाकिस्तान की सीनेट (Senate of Pakistan) में एक विधेयक पास हुआ है, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को सदन का सदस्य बनने के लिए जीवन भर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा।
विपक्ष का आरोप है कि यह विधेयक और कुछ नहीं पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की देश वापसी की कवायद है।
अयोग्य ठहराए गए थे नवाज शरीफ
बता दें कि नवाज शरीफ (73 वर्षीय) को साल 2017 में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की 5 सदस्यीय पीठ ने अयोग्य घोषित कर दिया था।
इस आदेश के मुताबिक Nawaz Sharif जीवनभर सांसद बनने के लिए अयोग्य हो गए थे।
इसके बाद नवंबर 2019 में नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए और तब से वहीं रह रहे हैं।
लंदन जाने से पहले नवाज शरीफ अल-जजीजिया (Al- Azizia) भ्रष्टाचार मामले में सात साल जेल की सजा काट रहे थे।
सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक किया सीमित
पाकिस्तानी मीडिया (Pakistani Media) के अनुसार, शुक्रवार को यह विधेयक पास कर दिया गया और इस विधेयक में सांसदों की अयोग्यता को 5 साल तक सीमित कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि यह विधेयक ऐसे समय पास हुआ है, जब हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shahbaz Sharif) ने अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को स्वदेश लौटने, आगामी आम चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व करने और देश का प्रधानमंत्री बनने की अपील की थी।
क्या कहता है नए विधेयक
पाकिस्तान की सीनेट में जो विधेयक पेश किया गया है, उसके लिए सरकार ने Election Act 2017 की Section-232 में संशोधन का प्रस्ताव शामिल है।
संशोधन के अनुसार, अगर संविधान में अयोग्यता के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है तो किसी व्यक्ति के संसद का सदस्य बनने की योग्यता संविधान के Article 62 और 63 के तहत निर्धारित मानदंडो के अनुसार तय की जाएगी।
संशोधनों के अनुसार, अनुच्छेद 62(1) (एफ) के तहत अयोग्यता 5 साल से अधिक नहीं होगी।