रांची: रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) ने सरेंडर कर चुके हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन (Naxalite Kundan Pahan) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
बता दें वर्ष 2008 में कुंदन पाहन के खिलाफ़ रांची के नामकुम थाना में पुलिस के साथ मुठभेड़ (Encounter) के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त 3 M C Jha की कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान रांची पुलिस (Ranchi Police) ने 5 गवाह पेश किये।
लेकिन पुलिस के 5 गवाह भी यह साबित नहीं कर पाए कि पुलिस पार्टी पर कुंदन पाहन के दस्ते ने ही गोलीबारी की थी।
कुंदन पाहन के ऊपर दर्ज है दर्जनों मुकदमे
वहीं कुंदन पाहन की ओर से अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने पक्ष रखा। बता दें कि कुंदन पाहन ने राज्य सरकार की सरेंडर नीति के तहत वर्ष 2017 में आत्मसमर्पण किया था।
5 करोड़ नकद समेत 1 किलो सोने की लूट, स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर फ्रांसिस इंदवार और पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या (Murder) के अलावा कुंदन पाहन के ऊपर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पूर्व में कुंदन पर झारखंड पुलिस ने 15 लाख रूपये का इनाम भी रखा था।