रांची: भाकपा माओवादी के सरेंडर कर चुके नक्सली कुंदन पाहन की जामनत याचिका पर एनआईए की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान रांची एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने एनआईए से कुछ बिंदुओं पर जवाब तलब किया है।
इनका जवाब पेश करने के लिए एनआईए के अधिवक्ता ने अदालत से समय मांगा। एनआईए के वकील के आग्रह को अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
कुंदन पाहन ने अपनी जमानत के लिए अदालत में यह आधार दिया है कि सरेंडर करने के पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी जेल में रहते हुए उसका आचरण अच्छा रहा है और अब वह समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर ट्रायल फेस करना चाहता है।
आत्मसमर्पण के पांच वर्ष बीतने के बाद कुंदन पाहन ने कोर्ट से जमानत की गुहार लगायी है। कुंदन पाहन ने एनआईए कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की है।
कुंदन पूर्व मंत्री और तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या सहित कई चर्चित घटनाओं को अंजाम देने का आरोपी है। कुंदन पाहन अपने गांव लौटकर परिवार के साथ समय बिताना चाहता है।
इसलिए, जमानत के लिए कोर्ट में गुहार लगायी है। कुंदन पाहन के अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर के मुताबिक, कुंदन पाहन ने अपनी कस्टडी की अवधि को जमानत का आधार बनाकर न्यायालय से उसे बेल देने की गुहार लगायी है।