नई दिल्ली: प्रतिभूति और अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT i.e. SAT) ने गुरुवार को NDTV के पूर्व प्रमोटर प्रणय रॉय और राधिका रॉय (Prannoy Roy and Radhika Roy) के खिलाफ इनसाइडर ट्रे़डिंग के आदेश को रद्द कर दिया।
27 नवंबर, 2020 को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक आदेश पारित किया था, जिसमें रॉय दंपत्ति (Roy couple) को 17 अप्रैल, 2008 से 6 प्रतिशत की सालाना दर से ब्याज के साथ 16.97 करोड़ रुपये से अधिक जमा करने के लिए कहा गया था। मीडिया रिपोर्टों में ये बात कही गई है।
आदेश के अनुसार उन्हें प्रतिभूति बाजार (Securities Market) तक पहुंचने से भी रोक दिया गया था और उन्हें दो साल की अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूतियों को खरीदने, बेचने या किसी भी तरीके से प्रतिभूति बाजार से जुड़े रहने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।