धनबाद: धनबाद (Dhanbad) के बहुचर्चित नीरज हत्याकांड (Neeraj Murder Case) की सुनवाई शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश (District & Sessions Judge) अखिलेश कुमार की अदालत में हुई।
झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, अमन सिंह, सागर सिंह, कुर्बान अली, चंदन सिंह द्वारा दायर प्रेस संवाददाताओं को गवाही के लिए बुलाए जाने की याचिका पर अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने प्रतिउत्तर दायर किया।
पुलिस ने संभावित अभियुक्तों के चेहरे का बनाया था स्केच
बता दें कि 14 मार्च को संजीव सिंह ने आवेदन देते हुए कहा था कि मामले के अनुसंधान के दौरान राम अह्लाद राय के कहे अनुसार पुलिस ने संभावित अभियुक्तों के चेहरे का स्केच बनवाया था और उसे प्रेस को दिया था।
अखबारों ने 29 मार्च 17 को प्रकाशित किया था। आवेदन के साथ अखबार की मूल प्रति भी अदालत में दायर की गई और प्रार्थना की गई कि संवाददाताओं (Reporters) को गवाही के लिए बुलाया जाए।
संजीव की ओर से कहा गया कि ट्रैफिक डीएसपी (Traffic DSP) को भी गवाही के लिए अदालत में बुलाया जाए।
संजीव सिंह को नहीं किया जा सका अदालत में पेश
सुनवाई के दौरान पूर्व विधायक संजीव सिंह को अस्वस्थता के कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए अदालत में पेश नहीं किया जा सका। कुछ दिनों से तबीयत खराब चल रही है।
जेल प्रशासन (Prison Administration) ने कोर्ट के आदेश पर उसकी स्वास्थ्य जांच के लिए सिविल सर्जन को पत्र लिखा था।
रिपोर्ट प्रतिकूल आने के बाद जेल प्रशासन ने जांच के लिए रांची भेजने की अनुमति कोर्ट से मांगी थी, जो अदालत ने दे दी है। संजीव को स्वास्थ्य जांच के लिए रिम्स ले जाया जाएगा।