धनबाद : Dhanbad के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में पूर्व डिप्टी मेयर (Former Deputy Mayor) नीरज सिंह समेत अन्य लोगों की हत्या के मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई।
झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, अमन सिंह, सागर सिंह, कुर्बान अली व चंदन सिंह द्वारा दायर प्रेस के संवाददाताओं को गवाही के लिए बुलाए जाने व संजीव सिंह की ओर से ट्रैफिक DSP (Traffic DSP) को गवाही देने के लिए बुलाने की याचिका पर बहस हुई।
दोनों पक्षों की ओर से आधे घंटे तक चली बहस
संजीव सिंह की ओर से अधिवक्ता (Advocate) मोहम्मद जावेद ने दलील पेश की। कहा कि हर मुकदमे के अभियुक्त को उसके बचाव के लिए समुचित मौका दिया जाता है।
क्या किसी अभियुक्त को उसका हाथ बांधकर बचाव करने के लिए कहा जा सकता है। अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने इसका पुरजोर विरोध किया।
कहा कि संजीव सिंह ने 14 मार्च 23 को आवेदन दायर कर कहा था कि मामले के अनुसंधान के दौरान रामाह्लालाद राय के कहे अनुसार पुलिस ने संभावित अभियुक्तों के चेहरे का स्कैच बनाया था और उसे प्रेस को दिया था, जिसे अखबारों ने 29 मार्च 17 को प्रकाशित किया था।
इसलिए संवाददाताओं को गवाही के लिए बुलाया जाए। करीब आधे घंटे तक चली बहस के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए पेश किया गया।