New Airline Rule : कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश विमान (Airplane) अपने निर्धारित समय से उड़ान नहीं भर पाती है जिसके कारण विमान में बैठे यात्रियों (Passengers) को काफी परेशानियां होती है।
कई बार तो यात्रियों को घंटों विमान में ही बैठे रहना पड़ जाता है। लेकिन अब उड़ान में देरी होने पर यात्री विमान से बाहर निकल सकेंगे।
इसके लिए विमानन सुरक्षा निगरानी संस्था BCAS ने नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत विमान में सवार होने के बाद उड़ान की रवानगी में लंबा विलंब होने पर यात्रियों को हवाई अड्डे (Airport) के प्रस्थान द्वार के जरिये बाहर निकलने की अनुमति दी गई है।
लागू हो चुका है नया नियम
नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के महानिदेशक जुल्फिकार हसन ने कहा कि नए दिशानिर्देश 30 मार्च को एयरलाइन कंपनियों और हवाई अड्डा संचालकों को जारी किए गए थे और अब ये लागू हो चुके हैं।
उन्होंने कहा कि ये दिशानिर्देश यात्रियों का कम उत्पीड़न सुनिश्चित करने में मदद करेंगे और उन्हें विमान में सवार होने के बाद लंबे समय तक बैठे नहीं रहना पड़ेगा।
हालांकि, नए नियम के बाद अब उड़ान में लंबी देरी होने और अन्य आपात स्थिति के मामले में यात्रियों को संबंधित हवाई अड्डे के प्रस्थान द्वार से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी।
यात्रियों को विमान से उतारने का निर्णय संबंधित एयरलाइंस और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लिया जाएगा।
भीड़ से निपटने के लिए उठाए गए कई नियम
जुल्फिकार हसन ने बताया कि हवाई अड्डों पर भीड़ से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
इस क्रम में हवाई अड्डों पर स्मार्ट सुरक्षा लेन भी स्थापित की जाएगी। बता दें कि देश में घरेलू हवाई यातायात तेजी से बढ़ रहा है और हर दिन लगभग 3,500 उड़ानें संचालित की जाती हैं।
बढ़ते हवाई यातायात के बीच हवाई अड्डों पर भीड़ से निपटने के लिए BCAS और अन्य अधिकारियों ने कई कदम उठाए हैं।