नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग (Hallmarking) के तीसरे चरण को अधिसूचित कर दिया है। सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग के तीसरे चरण के तहत 55 जिलों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत शामिल जिलों की कुल संख्या बढ़कर 343 हो गई है।
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मामलों के मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अधिसूचना के मुताबिक सोने के आभूषणों और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग तीसरा संशोधन आदेश (3rd Amendment Order), 2023 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण 8 सितंबर, 2023 से लागू हो गया है।
32 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू
सोने की अनिवार्य हॉलमार्किंग के तहत 17 राज्यों के 55 जिलों को जोड़ा गया है। इसकी सूची भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की वेबसाइट www.bis.gov.in पर हॉलमार्किंग अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।
इससे पहले पहले चरण में बीआईएस ने देश के 256 जिलों और दूसरे चरण में 32 जिलों में अनिवार्य हॉलमार्किंग लागू करने में सफल रहा है, जिसमें चार लाख से अधिक सोने की वस्तुओं को हर दिन हॉलमार्क विशिष्ट पहचान (HUID) के साथ हॉलमार्क किया जा रहा है।