नई दिल्ली: साल 2021 खत्म होने को है । इस समय सीमा के अंदर हर जरूरी काम हर हाल में निपटाने होंगे।
अगर आपने निर्धारित तिथि से पहले इन कामों को नहीं निपटाया तो आपको बड़ा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है ।
टैक्स रिटर्न फाइल भी इन जरूरी कामों में से एक है। अगर आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 दिसंबर तक जरूर कर दें।
वहीं EPFO ने भी PF खाताधारकों को नॉमिनी जोड़ने के लिए इस महीने के आखिर तक का ही समय दिया है। आइए जानते हैं ऐसे कौन-कौन से काम हैं जिन्हें आपको इस महीने के आखिर तक निपटा लेने होंगे।
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल
31 दिसंबर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट है। टैक्स एक्सपर्ट के अनुसार, आपको डेडलाइन से पहले ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होगा, बल्कि और भी कई फायदे होंगे।
निर्धारित तिथि से पहले ITR दाखिल नहीं करने पर आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। समय रहते इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर देने पर नोटिस आने का डर भी नहीं रहता।
PF अकाउंट में नॉमिनी
PF खाताधारकों को नॉमिनी जोड़ना अनिवार्य है।EPFO के तरफ से नॉमिनी जोड़ने की आखिरी दिन 31 दिसंबर 2021 तय की है। अगर आपने 31 दिसंबर तक अपने PF अकाउंट में नॉमिनी नहीं जोड़ा तो आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा सकता है।
आपको बता दें कि आप आसानी से इस काम को EPFO की साइट पर जाकर ऑनलाइन कर सकते हैं।
दरअसल, यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि नॉमिनेशन करने से EPF सदस्य की मृत्यु होने पर आसानी से PF का पैसा, इम्प्लॉई पेंशन स्कीम (EPS) और इम्प्लॉई डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (EDLI) का लाभ लेने में मदद मिलती है।
ऑडिट रिपोर्ट फाइल
इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करना अनिवार्य होता है। दरअसल, बिजनेस मैन जिनकी सालाना कमाई 10 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही एक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करनी होती है।
इस महीने की आखिरी तक ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल करना अनिवार्य है। आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डॉक्टर, फिल्म एक्टर, वकील, टेक्नीशियंस जैसे प्रोफेशनल्स को तो 50 लाख रुपये से ज्यादा इनकम पर ही ऑडिट रिपोर्ट देना पड़ता है।
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही है।