रिलायंस इंफ्रा से 678 करोड़ रुपये लौटाने की डीएमआरसी की याचिका खारिज

News Aroma Media
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नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने रिलायंस इंफ्रा से 678 करोड़ रुपये लौटाने की दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) की याचिका खारिज कर दी है।

जस्टिस विपिन सांघी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट डीएमआरसी की याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है, इसलिए नए सिरे से इस याचिका पर फैसला नहीं किया जा सकता है।

नौ सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 के आर्बिट्रेशन के फैसले को बरकरार रखते हुए डीएमआरसी को रिलायंस इंफ्रा को ब्याज समेत रुपये चुकाने का आदेश दिया था।

डीएमआरसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने 07 जून 2017 को आदेश दिया था कि डीएमआरसी डीएएमईपीएल को साठ करोड़ रुपये का भुगतान करे।

डीएएमईपीएल रिलायंस इंफ्रा की सब्सिडियरी कंपनी है। डीएमआरसी ने अपनी याचिका में कहा था कि सिंगल बेंच का ये फैसला अंतिम नहीं है और ये अवार्ड का एक हिस्सा भर है।

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