FIR against Arvind Kejriwal: दिल्ली पुलिस ने पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ 2019 में दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर कथित तौर पर जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल के समक्ष पेश अपनी अनुपालन रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी। इस मामले में बड़े-बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से राजनीतिक संदेशों को बढ़ावा देने के लिए जनता के पैसे को अनुचित तरीके से खर्च किया गया था।
अदालत का निर्देश और FIR
न्यायाधीश ने 11 मार्च को पुलिस को शिकायत पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया, जिसमें संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगा है। पुलिस द्वारा मामले की जांच के लिए समय मांगे जाने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दी है।
अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई
केजरीवाल के अलावा, अदालत ने पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा के खिलाफ बड़े आकार के बैनर लगाने के लिए दर्ज करने का आदेश दिया था। तत्कालीन मटियाला विधायक गुलाब सिंह (AAP) और तत्कालीन द्वारका ए वार्ड पार्षद नितिका ने क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बड़े आकार के होर्डिंग्स लगाकर जानबूझकर सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया।
कानूनी आधार और अदालत का रुख
साक्ष्य का संज्ञान लेकर अदालत ने कहा कि “बैनर बोर्ड या होर्डिंग लगाना” अधिनियम की धारा-3 के तहत संपत्ति को विरूपित करने के समान है।