नई दिल्ली: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने कहा कि दूरसंचार ऑपरेटरों को प्रीपेड ग्राहकों के लिए 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान पेश करने होंगे।
इस कदम से ग्राहक द्वारा एक साल में किए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आने की उम्मीद है। इस समय दूरसंचार कंपनियां प्रीपेड खंड में 28 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान देती हैं, जिससे ग्राहकों को एक साल में 13 रिचार्ज करने पड़ते हैं।
ट्राई ने एक अधिसूचना में कहा कि प्रत्येक दूरसंचार सेवाप्रदाता 30 दिनों की वैधता वाले कम से कम एक प्लान वाउचर, एक विशेष टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर की पेशकश करेगा।
दूरसंचार कंपनियों को इस आदेश का अनुपालन अधिसूचना की तारीख से 60 दिन के भीतर करना होगा।
टेलीकॉम कंपनियों का विरोध
ट्राई के इस आदेश का टेलीकॉम कंपनियों ने विरोध किया है. टेलीकॉम कंपनियों कहना है कि 28 दिन, 54 दिन या 84 दिन की वैलिडिटी वाले किसी भी प्लान में बदलाव करने से बिल साइकिल में काफी गड़बड़ी आ जाएगी।
कंपनियों का कहना है कि हर महीने एक ही तारीख और एक ही अमाउंट के रिचार्ज रिन्यू को ऑफर करना तकनीकी रूप से संभव नहीं है क्योंकि ऐसा पोस्टपेड प्लान्स के लिए होता है।
अभी तक टेलीकॉम कंपनियां 28 और 24 दिन का रिचार्ज प्लान देती हैं
Telecom Tariff (66th Amendment) Order, 2022 के जारी होने के बाद से मोबाइल फोन यूजर्स को रिचार्ज प्लान के कई ऑप्शन्स मिलेंगे. यूजर्स को प्लान में पूरी 30 दिन की वैलिडिटी का भी ऑप्शन मिलेगा।
अभी तक टेलीकॉम कंपनियां 28 और 24 दिन का रिचार्ज प्लान देती हैं। यूजर्स की यह शिकायत थी कि टेलीकॉम कंपनियां महीने भर का पूरा रिचार्ज नहीं देती हैं।
इससे यूजर्स को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही पैसा भी ज्यादा खर्च होता है। ट्राई ने कहा कि उसे यूजर्स से ऐसी शिकायतें मिल चुकी हैं कि उन्हें मंथली प्लान के लिए साल में 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता है और इससे उन्हें ठगा हुआ महसूस होता है।
ट्राई के अनुसार नए बदलाव से यूजर्स को काफी फायदा पहुंचेगा और उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से सही वैलिडिटी वाले प्लान्स के ज्यादा ऑप्शन भी मिलेंगे।