नई दिल्ली: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने बॉलीवुड सिंगर यो यो हनी सिंह ऊर्फ हिरदेश सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी शालिनी की ओर से घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दर्ज केस पर सुनवाई टाल दी है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या सिंह ने 10 जनवरी 2022 को सुनवाई करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने 28 सितंबर को इस मामले पर इन-कैमरा सुनवाई करने का आदेश दिया था। इन-कैमरा सुनवाई की सहमति हनी सिंह की पत्नी शालिनी तलवार ने दी थी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों से सुलह की संभावना जानने की कोशिश की थी। कोर्ट ने कहा था कि अगर सुलह की थोड़ी सी भी गुंजाईश है तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
इन-कैमरा सुनवाई का मतलब है कि सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अलावा कोई तीसरा पक्ष कोर्ट में उपस्थित नहीं होगा।
तीन सितंबर को हनी सिंह कोर्ट में पेश हुए थे। उनके पेश होने के बाद जज ने अपने चैंबर में ले जाकर हनी सिंह और उनकी पत्नी से एक साथ और अलग-अलग बात की था।
कोर्ट ने पाया था कि हनी सिंह और उनकी पत्नी के बयानों में घर छोड़ने के तथ्यों को लेकर विरोधाभास है। शालिनी ने कहा था कि उन्हें 20 मार्च को घर से बाहर निकाल दिया गया। दूसरी ओर हनी सिंह ने कहा था कि शालिनी ने अपनी मर्जी से 16 मार्च को घर छोड़ा।
सुनवाई के दौरान हनी सिंह और उनकी पत्नी के बीच सहमति बनी की शालिनी हनी सिंह के घर अपने दो वकीलों और प्रोटेक्शन अफसर के साथ 5 सितंबर को जाएंगी और अपने सामान ले आएंगी।
कोर्ट ने कहा था कि अपने सामान वो जहां चाहे रख सकती हैं। कोर्ट ने कहा था कि शालिनी के अपने ससुराल जाने की पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी और उस वीडियोग्राफी का खर्च शालिनी वहन करेंगी।
कोर्ट ने कहा था कि जो सामान शालिनी हनी सिंह के घर से ले आएंगी उसकी सूची पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे।
कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया था कि वे गरिमा को बनाये रखें और अभद्र बातचीत या मैसेजिंग नहीं करें। कोर्ट ने शालिनी को अपनी आमदनी और खर्चे का ब्यौरा दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने कहा था कि शालिनी के आवास को लेकर दोनों पक्ष आपसी सहमति कायम करें वरना कोर्ट आदेश जारी करेगी।
कोर्ट ने पिछले 28 अगस्त को हनी सिंह को पिछले तीन सालों की अपनी आमदनी से संबंधित विस्तृत हलफनामा और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने का निर्देश दिया था।
अपनी याचिका में शालिनी ने कहा है कि हनी सिंह हनीमून के समय से ही उन्हें प्रताड़ित करते थे। शालिनी ने याचिका में कहा है कि मॉरीशस में हनीमून के दौरान ही हनी सिंह के व्यवहार बदलने लगे थे।
शालिनी ने याचिका में हनी सिंह से दस करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है। याचिका में दिल्ली में आवास की मांग की गई है और मासिक खर्च के रूप में पांच लाख रुपये हर महीने देने की मांग की गई है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या ने याचिका पर सुनवाई करते हुए हनी सिंह को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 28 अगस्त तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। शालिनी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
याचिका में हनी सिंह पर शारीरिक हिंसा, यौन हिंसा और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। याचिका में हनी सिंह की पत्नी ने उनके पिता सरबजीत सिंह, मां भूपिंदर कौर और बहन स्नेहा पर भी घरेलू हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया है।