नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) की धारा 4 का पालन सुनिश्चित करने की मांग पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया।
याचिका किशन जैन ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि आरटीआई की धारा 4(2) में सरकारी विभागों को उनके काम से जुड़ी खुद ही सार्वजनिक करने का प्रावधान है।
याचिकाकर्ता की दलील थी कि इस धारा के लागू होने से सरकारी काम में अधिक पारदर्शिता आएगी।
याचिका में कहा गया है कि आरटीआई के प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिकाएं लंबित हैं।
याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय सूचना आयोग की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि आरटीआई की धारा 4 के प्रावधानों को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है।
यहां तक कि केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय ने कार्यालयीन आदेश जारी कर तीसरे पक्ष से आडिट करने को कहा था। लेकिन उसमें काफी कम प्राधिकारों ने भाग लिया।