नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा के बारे में सोशल मीडिया में भ्रामक पोस्ट के लिए दिल्ली के एक पत्रकार और दो वकीलों पर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए त्रिपुरा सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने त्रिपुरा सरकार को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ फिलहाल कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए।
अक्टूबर के अंत में दिल्ली के चार वकीलों की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने त्रिपुरा जाकर मुसलमानों पर हाल में हुए हमलों की तहकीकात की थी। जो चार वकील त्रिपुरा गए थे उनमें एहतेशाम हाशमी, अमित श्रीवास्तव, मुकेश और अंसार इंदौरी शामिल हैं। इन वकीलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिपुरा सरकार को कठघरे में खड़ा किया था। उसके बाद त्रिपुरा पुलिस ने उन चारों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर उन्हें नोटिस जारी किया था।
त्रिपुरा पुलिस ने त्रिपुरा की घटना के बारे में टिप्पणी करने वाले 102 सोशल मीडिया पेज का जिक्र किया है और उन पर त्रिपुरा के बारे में भ्रामक जानकारी देने का आरोप लगाया है। इसके अलावा दिल्ली के पत्रकार श्याम मीरा सिंह पर भी यूएपीए के तहत नोटिस जारी किया गया है।