नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी सारदा रियल्टी इंडिया लि. और उसके प्रवर्तकों तथा निदेशकों की सात संपत्तियों की 22 फरवरी को नीलामी करेगा।
कंपनी द्वारा गलत तरीके से लोगों से जुटाई राशि की वसूली को लेकर यह नीलामी की जा रही है। नीलामी को लेकर आरक्षित मूल्य 59 लाख रुपये से अधिक रखा गया है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सार्वजनिक नोटिस में कहा कि नीलामी में रखी जाने वाली संपत्तियों में बंगाल में जमीन भी शामिल है।
सेबी ने सारदा रियल्टी और उसके प्रवर्तकों/निदेशकों से गलत तरीके से जुटाई गई राशि की वसूली कार्यवाही के तहत बोलियां आमंत्रित की है। ई-नीलामी 22 फरवरी, 2022 को होगी। इन संपत्तियों के लिये आरक्षित मूल्य 59.4 लाख रुपये रखा गया है।
नियामक ने संपत्ति की नीलामी में सहायता को लेकर क्विकर रियल्टी की सेवा ली है।
सेबी ने कहा कि बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्तियों पर कानूनी विवाद, देनदारी सहित सभी चीजों के बारे में स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए।
इसके पहले नियामक ने अप्रैल, 2013 में अपने आदेश के द्वारा सारदा रियल्टी, उसके प्रवर्तकों और निदेशकों से सामूहिक निवेश वाली सभी योजनाओं (सीआईएस) को बंद करने और निवेशकों से ली गयी राशि तीन महीने में वापस करने को कहा था।
कंपनी ने कोष जुटाने को लेकर लोगों से सीआईएस के माध्यम से निवेश अनुबंधों के जरिये राशि जुटायी थी और उसने इसके लिये सेबी से कोई मंजूरी नहीं ली थी।