नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष से मुकुल राय की अयोग्यता के मामले पर सुनवाई दो हफ्ते के लिए टाल दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद जताई कि इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष अयोग्यता के मामले पर फैसला करेंगे।
इससे पहले नवंबर 2021 में भी विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले पर जल्द फैसला करने का आग्रह किया गया था।
पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर बिमान बनर्जी की ओर से दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिमान बनर्जी को मुकुल राय की अयोग्यता से संबंधित सभी दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट के इस आदेश को बिमान बनर्जी ने चुनौती दी है।
पश्चिम बंगाल बीजेपी के विधायक अंबिका राय और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने 17 जून को विधानसभा स्पीकर को मुकुल राय को इस आधार पर अयोग्य करार देने की मांग की थी कि वे भाजपा के टिकट से चुनाव जीते और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए।
मुकुल राय को लोक लेखा समिति का चेयरमैन भी बनाया गया है।