नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति दे दी है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली बेंच ने महाराष्ट्र सरकार को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के आधार पर राज्य में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति दी।
कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु और कर्नाटक में पशु क्रूरता निरोधक कानून में किए गए बदलाव के मुताबिक बैलगाड़ी दौड़ होगी। महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़ पर 2018 से रोक लगी थी।
बांबे हाईकोर्ट ने बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन पर रोक लगाया था। बांबे हाईकोर्ट ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाम ए नागराज मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर आदेश पारित किया जिसमें जलीकट्टू जैसे पारंपरिक पशु खेल आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था ।
सुप्रीम कोर्ट ने इन खेल आयोजनों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अपराध करार दिया था।
बतादें कि तमिलनाडु और कर्नाटक के कानूनों को चुनौती पर फिलहाल संविधान पीठ में सुनवाई लंबित है।