सुप्रीम कोर्ट ने GATE Exam स्थगित करने से किया इनकार

News Aroma Media
1 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना संबंधी पाबंदियों के कारण पांच फरवरी को होने वाली इंजीनियरिंग परीक्षा में स्नातक योग्यता परीक्षा (गेट) को स्थगित करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि निर्धारित परीक्षा से 48 घंटे पहले गेट परीक्षा को स्थगित करने से अराजकता एवं अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होगी और वह उन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, जिन्होंने इसके लिए तैयारी की है।

पीठ ने कहा कि यह शिक्षण नीति का मामला है कि कब परीक्षा होनी चाहिए और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।

पीठ ने कहा कि नौ लाख छात्र यह परीक्षा देने वाले हैं,जबकि करीब 20,000 छात्रों ने स्थगित करने के संबंध में ऑनलाइन याचिका का समर्थन किया है।

पीठ ने कहा, छात्रों ने इसके लिए तैयारी की है और अदालत परीक्षा स्थगित करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती।

- Advertisement -
sikkim-ad

शीर्ष अदालत गेट परीक्षा स्थगित करने संबंधी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को बुधवार को सहमत हुई थी।

Share This Article