सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफा देने वाली महिला जज को किया बहाल

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नई दिल्ली: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा कर इस्तीफा देने वाली निचली अदालत की महिला जज को सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल कर दिया है। इस्तीफा देने वाली जज ने बहाली की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिला जज को 2014 से अब तक का वेतन नहीं मिलेगा। हालांकि, रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ पर इसका असर नहीं होगा।

2014 के इस मामले की जांच संसद ने सुप्रीम कोर्ट की एक जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और वरिष्ठ वकील के के वेणुगोपाल की तीन सदस्यीय कमेटी से करवाई थी।

कमेटी ने पाया था कि आरोप साबित नहीं हो रहे हैं।महिला जज ने याचिका में कहा था कि उनका ग्वालियर से अचानक ट्रांसफर किया गया। इससे परेशान होकर उन्होंने इस्तीफा दिया था।

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