New Online Transaction Rules: नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (National Payment Corporation of India) ने सभी UPI ऐप्स जैसे कि Gpay, Paytm, Phonepe और BharatPe को इनएक्टिव UPI Accounts को बंद करने के आदेश दिये हैं।
उन लोगों के UPI अकाउंट बंद किए जाएंगे जिन्होंने पिछले एक साल से अपनी UPI ID का इस्तेमाल नहीं किया है। सभी कंपनियां 31 दिसंबर के बाद से ऐसे Accounts को बंद करने लगेंगी।
क्या है TRAI का आदेश
TRAI के आदेश के मुताबिक, टेलीकॉम कंपनियां डीएक्टिवेटेड सिमकार्ड (Deactivated Sim Card) को 90 दिन बाद दूसरे User को जारी कर सकती हैं। यानि अगर कोई व्यक्ति एक नंबर को 90 दिन तक USE नहीं करता तो ये फिर दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा।
परेशानी तब है जब वही नंबर बैंक के साथ भी जुड़ा हो और यूजर ने अपना नया नंबर बैंक अकाउंट के साथ Update न किया हो। इससे होगा ये कि जिस भी व्यक्ति को वो नंबर मिलेगा वो उसकी मदद से UPI ऐप्स को एक्टिवेट कर लेगा क्योकि वही नंबर बैंक के साथ लगा हुआ है।
इस परेशानी से लोगों को बचाने के लिए NPCI ने UPI ऐप्स को पिछले एक साल से इनएक्टिव पड़े सभी Accounts को बंद करने के निर्देश दिए हैं।
NPCI ने ये बात कही है
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (National Payment Corporation of India) का सर्कुलर TPAP और PSP बैंकों को उन ग्राहकों की UPI ID, संबंधित UPI नंबर और फोन नंबर की पहचान करने का निर्देश देता है, जिन्होंने UPI APP के माध्यम से एक वर्ष से कोई वित्तीय या गैर-वित्तीय लेनदेन नहीं किया है।
NPCI ने ऐसे ग्राहकों की UPI ID और UPI नंबर को Inward Credit लेनदेन से रोकने और UPI मैपर से अपंजीकृत करने के लिए कहा है।