नई दिल्ली: सेकेंड हैंड गाड़ी (Second Hand Car) खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर आई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) एक ऐसा नियम ला रहा है, जिसकी मदद से अब डीलर और पंजीकृत गाड़ी की पहचान आसान होगी।
इसके साथ ही फर्जी तरीके से Second Hand Car की खरीद और बिक्री पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। नए नियम एक अप्रैल, 2023 से प्रभाव में आएंगे।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि किसी भी डीलर की प्रामाणिकता की पहचान करने की खातिर पंजीकृत वाहनों के डीलरों के लिए अधिकार प्रमाणपत्र (Certificate) पेश किया जाएगा।
मंत्रालय की ओर से 22 दिसंबर को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की
मंत्रालय के इस कदम से व्यापार करने में आसानी होगी और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय की ओर से 22 दिसंबर को इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई है।
मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक पुरानी कारों के बाजार को एक व्यापक नियामक पारिस्थितिकी तंत्र (Comprehensive Regulatory Ecosystem) बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम, 1989 के अध्याय तीन में संशोधन किया गया है।
ऑनलाइन मार्केटप्लेस शुरू होने से इस बाजार को और बढ़ावा मिला
इस अधिसूचना के मुताबिक पंजीकृत मालिक और डीलर के बीच वाहन की Delivery की सूचना देने की प्रक्रिया विस्तृत की गई है। साथ ही पंजीकृत वाहनों के कब्जे वाले डीलर की शक्तियों और जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट किया गया है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) की इस अधिसूचना में डीलरों को अपने कब्जे वाले मोटर वाहनों के लिए पंजीयन प्रमाणपत्र के नवीकरण, फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, एनओसी, स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है।
दरअसल, भारत में पुरानी कारों का बाजार धीरे-धीरे पैर जमाता जा रहा है। पिछले कुछ साल में पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने वाले ऑनलाइन मार्केटप्लेस (Online Marketplace) शुरू होने से इस बाजार को और बढ़ावा मिला है।