विदेश से आने वालों के लिए नए नियम

Central Desk
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नई दिल्ली: दुनियाभर में सार्स कोविड-2 का म्यूटेंट वैरिएंट फैलने की स्थिति को देखते हुए सरकार ने विदेशों से आने वाले हवाई यात्रियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं।

ये 2 अगस्त 2020 को जारी पुरानी गाइडलाइंस की जगह लेंगी और 22 फरवरी की रात 11.59 बजे से लागू हो जाएंगी। उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरशन फॉर्म सबमिट करना होगा।

पैसेंजर्स को अपनी एयरलाइन के जरिए एयर सुविधा पोर्टल या उड्डयन मंत्रालय यह अंडरटेकिंग देनी होगी कि जरूरत पडऩे पर वे 14 दिन होम क्वारैंटाइन या सेल्फ हेल्थ मॉनिटरिंग के फैसले को मानेंगे।

बिना निगेटिव रिपोर्ट के भारत आने की इजाजत सिर्फ उन्हीं लोगों को दी जाएगी जो परिवार में किसी की मौत होने की वजह से यहां आ रहे हों।

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यह छूट लेने के लिए पैंसेजर्स को बोर्डिंग के कम से कम 72 घंटे पहले ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। इस पर आखिरी फैसला सरकार लेगी।

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