नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं में से एक योजना असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए भी चलाई जा रही है जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM Shram Yogi Man Dhan Yojna) कहलाती है।
इस योजना के तहत सरकार मजदूरों को पेंशन की गारंटी देती है। जिससे रेहड़ी पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य करने वाले मजदूर और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने में मदद मिलेगी।
सालाना 36000 रुपये की पेंशन
इस योजना के तहत इस स्कीम को शुरू करने पर आपको हर महीने 55 रुपये यानी रोजाना 2 रुपये से कम जमा करने होंगे। यानी 18 वर्ष की उम्र वाले रोजाना करीब 2 रुपये बचाकर आप सालाना 36000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं।
अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र से इस स्कीम को शुरू करेगा तो हर महीने उसे 200 रुपये जमा करना होंगे। 60 साल की उम्र पूरा होने के बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। 60 साल के बाद आपको 3000 रुपये महीना यानी 36000 रुपये साल की पेंशन मिलेगी।
इन जरूरी दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट और आधार कार्ड होना जरूरी है व्यक्ति की उम्र 18 साल से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में पंजीकरण करवाना होगा। CSC सेंटर में पोर्टल पर श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सरकार ने इस योजना के लिए वेब पोर्टल बनाया है। इन सेंटर्स के जरिये ऑनलाइन सभी जानकारी भारत सरकार को चली जाएगी।
देनी होगी ये जानकारी
पंजीकरण के लिए आपको अपना आधार कार्ड, बचत या जनधन बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर चाहिए होगा। इसके अलावा सहमति पत्र देना होगा जो बैंक ब्रांच में भी देना होगा जहां पर श्रमिक का बैंक खाता होगा, ताकि उसके बैंक खाते से समय से पेंशन के लिए पैसा काटा जा सके।