लागू हुआ नया नियम!, अब इस सर्टिफिकेट के बिना नहीं बनेगा PASSPORT

Digital Desk
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Changes in Passport Application Rules: केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन नियमों में बदलाव करते हुए जन्मतिथि के प्रमाण को लेकर नई व्यवस्था लागू की है।

अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे आवेदकों के लिए जन्म प्रमाण पत्र ही जन्मतिथि का एकमात्र प्रमाण माना जाएगा।

नए नियमों के तहत सख्ती

सरकार द्वारा जारी आधिकारिक नोट के अनुसार, यह नियम 1980 के पासपोर्ट नियमों में संशोधन के बाद लागू किया गया है।

इसके तहत केवल जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार, नगर निगम या अधिनियम, 1969 के तहत अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा।

पुराने आवेदकों को राहत

1 अक्टूबर 2023 से पहले जन्मे आवेदक अपनी जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज जमा कर सकते हैं।

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नियमों के पालन पर जोर

सरकार ने स्पष्ट किया कि नए नियमों का पालन सभी आवेदकों के लिए अनिवार्य होगा और इसके अलावा कोई अन्य दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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