जमशेदपुर: नाबालिग लड़की का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को राहुल कुमार शुक्ला को 20 साल की सजा सुनायी है।
उस पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। फैसला एडीजे पांच संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने सुनाया।
इससे पहले 26 फरवरी को अदालत ने उसे दोषी करार दिया था। मामले के दो अन्य आरोपियों साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था।
सिदगोड़ा थाना क्षेत्र में घटना 11 जून, 2018 की है। क्षेत्र की ही एक नाबालिग का अपहरण कर लिया गया था। फिर उसे बिरसानगर जोन नंबर तीन स्थित एक खंडहरनुमा मकान में जाया गया।
वहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था। इसके बाद आरोपितों ने नाबालिग को वापस घर पर छोड़ दिया था।
मामले में राहुल कुमार शुक्ला के अलावा टिक्की सोना और अजय सिंह के खिलाफ थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
इसी मामले में अदालत का फैसला आया। इसमें राहुल कुमार शुक्ला को दोषी करार देते हुये सजा सुनायी गई, जबकि टिक्की सोना और अजय सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था।