झारखंड हाई कोर्ट ने प्रोन्नति से संबंधित JUVNL के मामले का किया निपटारा

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रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को झारखंड ऊर्जा विद्युत निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल) के प्रोन्नति संबंधी मामले का निपटारा कर दिया।

मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में हुई।

मामले में जेयूवीएनएल सीएमडी अविनाश कुमार ने एपीएल दायर की थी। इसमें हाईकोर्ट के अवमानना का हवाला देते हुए कोर्ट को पुनर्विचार करने का आग्रह किया गया था।

मामला अताउर रहमान के प्रमोशन से संबंधित है, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी।

मामले में फिर जेयूवीएनएल की ओर से भी कोर्ट ऑफ कंटेंप्ट केस के लिये एपीएल दायर की गई थी। इसमें निगम ने कोर्ट को बताया कि अताउर रहमान नामक कर्मी को प्रोन्नति से संबंधित सुविधाएं प्रदान कर दी गयी है।

जेयूवीएनएल की ओर से जनवरी 2021 को पूरक शपथ पत्र दायर कर यह बताया गया था कि जेयूवीएनएल के निदेशक मंडल को याचिकाकर्ता के आवेदन पर प्रोन्नति और अन्य सुविधाएं देने का प्रस्ताव रख दिया।

उल्लेखनीय है कि पिछले साल मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी सह जेयूवीएनएल सीएमडी डीके तिवारी के वेतन पर भी रोक लगा दी थी।