मेदिनीनगर: पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला और सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार की अदालत ने चाकू से गोदकर हत्या करने के चार दोषियों को गुरुवार को उम्रकैद की सजा सुनायी।
पाटन थाना के सिरमा निवासी चतुर्गुण प्रजापति, बसंत प्रजापति, सरवन प्रजापति और दिलीप प्रजापति को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही 20-20 हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उपरोक्त मामले में पाटन थाना के जंघासी टोला बरनावा निवासी राजेंद्र प्रजापति ने पाटन थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था।
इसमें आरोप लगाया था कि पांच सितंबर 2009 की रात जंघासी गांव में मलूकी प्रजापति (65 ) का चार बेटा था ।चारों बेटा अलग-अलग रहते थे।
बलुकी अकेले अपना पुराना घर में रहता था। उसके घर के बगल में राजेंद्र रहता था। उसके तीन बेटा डेढ़ किलोमीटर दूर परिवार के साथ रहते थे।
उस रात बलूकी अकेले था। तेज हथियार से सभी मुदालहुम मिलकर मलूकी का गर्दन और कलाई काट कर हत्या कर दी थी।