रामगढ़: जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक बार फिर से धारा 144 लगाई गई है। रविवार को इस मुद्दे को लेकर एसडीओ मोहम्मद जावेद हुसैन ने एक बैठक की।
इस बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश के आलोक में रामगढ़ जिले में किसी भी प्रकार के मेला, जुलूस एवं प्रदर्शनी के आयोजन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है।
इस दौरान विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों तथा दलों के द्वारा धरना प्रदर्शन एवं जुलूस निकाले जाने की संभावना को देखते हुए अगले आदेश तक के लिए धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।
अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी को उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यो की विस्तार से जानकारी दी।
इसके साथ ही उन्होंने निषेधाज्ञा के दौरान वैसे सभी लोग जिनके द्वारा आदेशों की अवमानना की जाती है उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में भी सभी को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
जानिए किन चीजों पर लगाया गया प्रतिबंध
निषेधाज्ञा क्षेत्र अंतर्गत चार या चार से अधिक व्यक्तियों का एक साथ एकत्रित होने लाठी, भाला, पारम्परिक अस्त्र – शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर रोक लगाई जाती है।
सम्पूर्ण निषेधाज्ञा क्षेत्र में विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु किसी भी व्यक्ति को अपने अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्र को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने एवं प्रदर्शित करने रोक लगाई जाती है।
बिना अनुमति के जुलूस धरना, प्रर्दशन, सड़क जाम करने पर रोक लगायी जाती है।
किसी भी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा।
किसी भी धर्म जाति व्यक्ति विशेष पर धार्मिक टिप्पनी एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट किसी भी सोसल मिडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम आदि के विरुद्ध प्रतिबंध लगाया जाता है ।
जानिए किन चीजों पर नहीं लागू होगी निषेधाज्ञा
एसडीओ मोहम्मद जावेद हुसैन ने बताया कि यह आदेश सरकारी कर्मियों , पदाधिकारीयों पर लागू नहीं होगा। कार्यरत पुलिस बल, अर्धसैनिक बल एवं बैंक गार्डो द्वारा शस्त्र लेकर चलने पर प्रभावी नहीं होगा ।
साथ ही दाह संस्कार, वैवाहिक समारोह, धार्मिक समारोह पर यह आदेश शिथिल रहेगा। शिक्षण संस्थान, अस्पताल, बस पड़ाव में प्रतीक्षारत यात्री अथवा बस में सवार यात्री पर निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगा।