रामगढ़ DC माधवी मिश्रा ने निजी विद्यालय अधिनियम की अवमानना करने पर कानूनी कार्रवाई के दिए निर्देश

Central Desk

प्रथम कक्षा अथवा प्रवेशित कक्षा में बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहने एवं नि:शुल्क नामांकन के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया

रामगढ़: शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत हो रहे कार्यों को लेकर शुक्रवार को डीसी माधवी मिश्रा ने जिला समाहरणालय के सभागार में बैठक की।

इस दौरान बैठक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निजी विद्यालयों में कक्षा एक अथवा प्रथम प्रवेशित कक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर बीपीएल परिवार के बच्चों के नामांकन के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए डीसी ने सभी निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रतिनिधियों को अधिनियम का शत-प्रतिशत पालन करने एवं संबंधित क्षेत्र में बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

साथ ही जो भी निजी विद्यालय अधिनियम की अवमानना करेंगे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसी ने संचालकों द्वारा अधिनियम के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को करे जागरूक

बैठक में डीसी ने सभी प्रधानाचार्य एवं प्रतिनिधियों सहित अधिकारियों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रत्येक निजी विद्यालय में प्रथम कक्षा अथवा प्रवेशित कक्षा में बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहने एवं नि:शुल्क नामांकन के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया।

अधिनियम का पालन कर योग्य बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराए

बैठक में डीडीसी नागेंद्र कुमार सिन्हा ने विद्यालयवार प्रधानाचार्यों एवं प्रतिनिधियों से उनके द्वारा अधिनियम के तहत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान डीडीसी ने जिन विद्यालयों में बीपीएल परिवार के बच्चों का नामांकन संतोषजनक नहीं पाया गया उन्हें सख्त निर्देश देते हुए अधिनियम का पालन करने एवं योग्य बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की दी जानकारी

बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी सुशील कुमार ने प्रधानाचार्यों एवं प्रतिनिधियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए उनके पालन का निर्देश दिया।

बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों, विभिन्न निजी विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं प्रतिनिधियों सहित अन्य उपस्थित थे।