रामगढ़: त्योहारों का मौसम आता है तो होटलों में मिलावटी वस्तुओं की बिक्री भी बढ़ जाती है।
कई होटल मालिक तो मिलावटी पनीर, दूध और मसाले का उपयोग कर ग्राहकों से मोटी रकम वसूलने के फिराक में रहते हैं।
लेकिन रामगढ़ जिला प्रशासन ने वैसे लोगों के मंसूबे पर पानी फेरने का जुगाड़ कर लिया है। बुधवार को एसडीओ मोहम्मद जावेद हुसैन और फूड इंस्पेक्टर डॉ श्वेता अमृत लकड़ा के द्वारा एक आम सूचना जारी कर दी गई है।
उन्होंने बताया है कि बिना फूड लाइसेंस के काम करने वाले लोगों पर सीधी कार्रवाई होगी। जिनके पास फूड लाइसेंस है और उसके बाद भी अगर वे मिलावटी वस्तुओं की बिक्री करते हैं तो उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
कैंप लगाकर वितरित किया जा रहा फूड लाइसेंस
फूड इंस्पेक्टर डॉक्टर श्वेता अमृता लकड़ा ने बताया कि पूरे जिले में कैंप लगाकर फूड लाइसेंस का वितरण किया जा रहा है।
पिछले 24 घंटे में 22 आवेदकों को ऑन द स्पॉट फूड लाइसेंस दिया गया है। सभी खाद्य कारोबारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार फूड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना अनिवार्य है।
बिना लाइसेंस व रजिस्ट्रेशन के कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है। पकड़े जाने पर 6 माह तक के कारावास एवं 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
फूड लाइसेंस के नाम पर सक्रिय हैं दलाल, रहे सावधान
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ श्वेता अमृता लाकड़ा ने कहा कि फूड लाइसेंस के नाम पर कुछ दलाल भी जिले में सक्रिय हैं। वैसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है।
ऐसी शिकायतें मिल रही है कि कुछ लोगों द्वारा खाद्य व्यापारियों से फूड लाइसेंस व फूड रजिस्ट्रेशन के नाम पर मनमाना पैसा वसूला जा रहा है।
ऐसी किसी भी प्रकार के शिकायत होने पर संबंधित व्यक्ति खाद्य सुरक्षा शाखा, अनुमंडल कार्यालय रामगढ़ में संपर्क कर सकते हैं।