रांची में यहां बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी दोषी करार, सजा 21 फरवरी को

News Aroma Media
1 Min Read

रांची: पोक्सो के विशेष न्यायाधीश मो. आसिफ इकबाल की अदालत ने सोमवार को बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में इंद्रपुरी रोड नंबर एक निवासी दीपक वर्मा को दोषी करार दिया है।

साथ ही सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 21 फरवरी की तारीख निर्धारित की है। पीड़ित बच्ची की मां ने पांच फरवरी 2020 को सुखदेव नगर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप है कि घटना के दिन शाम 7:30 बजे आरोपी दीपक वर्मा बच्ची को बहला-फुसलाकर घर से बाहर ले गया।

उसके बाद बच्चे के चिल्लाने की आवाज आई तो परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर निकले तो पाए की एक अर्धनिर्मित मकान के भीतर आरोपी दीपक वर्मा बच्ची को जमीन पर गिरा कर उसके ऊपर लेटे हुए हैं।

Share This Article