रांची: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में अब 11 मार्च को सुनवाई होगी।
जस्टिस अपरेश सिंह की कोर्ट में शुक्रवार को जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद की याचिका में कुछ त्रुटियां मिलीं।
इसके बाद अदालत ने लालू प्रसाद के अधिवक्ता को त्रुटियां दूर करने के लिए समय देते हुए सुनवाई 11 मार्च निर्धारित कर दी।
उल्लेखनीय है कि चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार में 135 करोड़ रुपये अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद को 21 फरवरी को सीबीआई कोर्ट ने पांच साल की सजा और 60 लाख जुर्माना लगाया है।
इस सजा के खिलाफ लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट में अपील की है। साथ ही जमानत प्रदान करने के लिए भी आवेदन दिया है।
लालू प्रसाद की ओर से दावा किया गया है कि इस मामले में आधी सजा वह काट चुके हैं। आधी सजा काटने और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए लालू प्रसाद ने अदालत से जमानत मांगी है।