रांची: झारखंड हाईकोर्ट में रिम्स में खाली पदों पर नियुक्ति नहीं होने के मामले में शुक्रवार को चीफ जस्टिस रवि रंजन और एसएन प्रसाद की बेंच में सुनवाई हुई।
अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि दो साल से अदालत में खाली पदों पर नियुक्ति करने की आदेश दिया है लेकिन अभी तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।
ऐसे में अदालत रिम्स निदेशक के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी करेगी। मामले में अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।
कोर्ट ने इस बात को लेकर भी नाराजगी जताई कि जब राज्य सरकार ने 2015 में आदेश जारी कर कहा कि रोस्टर क्लीयरेंस करने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, तो फिर रिम्स रोस्टर क्लियरेंस के लिए सरकार के पास दस्तावेज क्यों भेज रहा है।
इस दौरान अदालत ने रिम्स के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों की जानकारी नहीं दिए जाने पर भी कड़ी नाराजगी जताई।
उल्लेखनीय है कि झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में भी रिम्स के सभी सृजित पदों पर विज्ञापन जारी कर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था लेकिन अभी तक उन पदों पर आउट सोर्स के जरिए ही काम कराया जा रहा है।
पिछली बार हुई सुनवाई के दौरान भी झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स प्रशासन को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पहले भी रिम्स प्रशासन पर कोर्ट के आदेश की अवमानना करने का आरोप लगाया था।