झारखंड हाईकोर्ट ने रांची DC और SP को दिया कोर्ट में हाजिर होने का आदेश

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाईकोर्ट में हिनू रास्ता विवाद मामले में सोमवार को सुनवाई हुई। मामले में गीता देवी की ओर से क्रिमिनल याचिका दायर की गई है।

सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई में रांची डीसी और एसपी को कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई आठ मार्च को होगी।

इसके पूर्व सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि पुलिस की मिलीभगत लगती है इसलिए हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं की जा रही।

साथ ही दो प्लीडर कमिश्नर नियुक्त किया, जिन्हें सील बंद लिफाफे में मामले की रिपोर्ट हाईकोर्ट को देनी थी।

उल्लेखनीय है कि गीता देवी की ओर से मामले में याचिका दायर कर बताया गया है कि उनका रास्ता स्थानीय लोगों के द्वारा ब्लॉक कर दिया गया है जबकि उक्त सड़क आम रास्ता है।

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