रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा बोर्ड की नियमित बैठक नहीं होने पर सरकार से जवाब मांगा है।
मामले की सुनवाई शुक्रवार को चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई।
इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि राज्य सरकार की अथॉरिटी और बोर्ड के पास क्या सजा काट रहे आरोपितों के मामले में सुनवाई करने की कोई बिंदु तय है।
मामला बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से संबंधित है, जो सजा काट रहे कैदियों की प्रीमैच्योर रिहाई से संबंधित है।
हाई कोर्ट को अदिति राज नाम की युवती ने पत्र लिखा था, जिसमें उनके पिता की सजा को कम करते हुए रिहाई की मांग की गयी थी।
इस पत्र में अदिति ने लिखा था कि जेल की बोर्ड बैठक नियमित नहीं हो रही है, जो हर तीन महीने में होनी चाहिए। ऐसे में उनके पिता की रिहाई पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है।
पत्र मिलने के बाद कोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया था। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने जेल प्रबंधन की बैठक से संबंधित दस्तावेज की मांग की थी।