रांची: झारखंड में अब जाति प्रमाण पत्र ऑफलाइन भी बन सकेगा। इसे लेकर कार्मिक विभाग ने सहमति दी गई है। कार्मिक सचिव वंदना दादेल ने इस आशय का निर्देश सभी जिलों को जारी कर दिया है।
निर्देश में स्पष्ट कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन निर्गत करने के निर्णय से अवगत कराया गया है।
सभी विभागों, प्रमंडलीय आयुक्त, उपायुक्त, जेपीएससी, राज्य कर्मचारी चयन आयोग और परीक्षा नियंत्रक झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद रांची को पत्र लिखा है।
कार्मिक सचिव ने कहा कि झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची-1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2, अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्य को जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए झारखंड सरकार, भारत सरकार की ओर से इससे संबंधित मार्ग-दर्शन की परिचारित करते हुए उसमें अंर्तनिहित प्रक्रिया एवं शर्तो का अनुपालन करने के लिए समय-समय पर निर्देश दिया जाता रहा है।
साथ ही इन प्रमाण पत्रों की निर्गत करने के लिए प्रमाण पत्र का प्रपत्र भी दिया जाता रहा है। इसी के तहत ये संशोधन फिर से किए गये हैं।
उल्लेखनीय है कि झारखंड में 25 फरवरी, 2019 से राज्य में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन जारी करने का प्रावधान किया गया था लेकिन यह देखा जा रहा था कि ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने में कई समस्या आ रही थी।
दूर-दराज क्षेत्रों में पावर कट, लिंक फेल आदि की लगातार समस्या आ रही थी। आवेदकों को एक ही काम के लिए कई बार प्रज्ञा केंद्र का चक्कर लगाना पड़ता था।
आवेदन जमा करने के साथ-साथ निर्गत करने में भी कई बार दिक्कत होती थी। इसके फलस्वरूप जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन निर्गत करने का मामला भारत सरकार के समक्ष विचाराधीन था।