रांची: महेश अग्रवाल की जमानत याचिका पर रांची एनआईए के विशेष न्यायाधीश मधुरेश कुमार वर्मा ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया है।
कोर्ट ने महेश अग्रवाल को जमानत देने से इंकार कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पिछली सुनवाई के दौरान महेश अग्रवाल द्वारा दाखिल की गयी जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की पूरी बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
टेरर फंडिंग मामले के आरोपी महेश अग्रवाल ने जमानत के लिए एनआईए की विशेष अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
महेश अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है।
महेश अग्रवाल आधुनिक कंपनी के डायरेक्टर थे और उनपर नक्सलियों और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को वित्तीय सहायता पहुंचाने का गंभीर आरोप है।
एनआईए ने टेरर फंडिंग के केस में जिन सफेदपोशों को आरोपी बनाया है, उनपर क्या-क्या आरोप हैं और चार्जशीट के मुताबिक कोयले के कारोबार से शुरू हुआ।
ये खेल नक्सलियों और व्यापारियों के बेजोड़ सांठगाठ तक जा पहुंचा। पिछले दिनों झारखंड हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद एनआईए ने इन्हें कोलकाता से गिरफ्तार किया था।