रांची: झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में सब इंस्पेक्टर प्रतियोगिता परीक्षा 2017 मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि शर्तों में संशोधन की तारीख के बाद जारी विज्ञापन के आधार पर ही अभ्यर्थियों को लाभ मिल सकता है। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
उल्लेखनीय है कि जारी विज्ञापन के शर्तों के अनुसार दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें अधिक अभ्यर्थियों के असफल होने पर जेएसएससी ने शर्तों में बदलाव किया।
शर्तों में संशोधन के बाद भी जो अभ्यर्थी असफल हुए उन्होंने मामले में याचिका दायर की थी। प्रार्थियों ने संशोधित शर्तों के तहत लाभ देने की मांग अदालत से की थी।