झारखंड हाई कोर्ट में मुख्य अभियंता के खिलाफ जनहित याचिका दायर

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाइकोर्ट में गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी अभियंता प्रमुख बीरेंद्र राम के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर हुई है।

याचिकाकर्ता पंकज यादव की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने यह जनहित याचिका दायर की है। उन पर रांची, गुमला और पलामू में नवनिर्मित तथा निर्माणाधीन पुलों में भ्रष्टाचार का आरोप है।

सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अभियंता प्रमुख बीरेंद्र राम को पद से हटाने की मांग की गयी है। राम पर आय से अधिक संपत्ति की जांच और पूर्व में उन पर एसीबी में अवैध संपत्ति की जांच का भी उल्लेख इस जनहित याचिका में की गयी।

साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी राजकुमारी के चुनाव लड़ने और चुनाव के दौरान दो करोड़ सैंतालिस लाख रुपये पकड़े जाने की जानकारी इस जनहित याचिका में दी गयी है।

याचिकाकर्ता पंकज यादव ने सीएजी के रिपोर्ट का हवाला देते हुए टूटे हुए पुलों की जांच के जिम्मेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

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इस याचिका में ईडी, इनकम टैक्स, एसीबी सहित मुख्य सचिव तथा विभागीय सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है।

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