रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को पीएनबी डालटनगंज शाखा के डिप्टी मैनेजर प्रशांत कुमार को जमानत देने से ने इंकार किया है। प्रशांत कुमार पर बैंक में रखे ग्राहकों के आभूषण और संपत्ति चोरी का आरोप है।
जमानत से इनकार के साथ ही कोर्ट ने प्रशांत कुमार की याचिका को भी खारिज कर दिया। मामले से संबंधित अन्य अभियुक्त मुकेश कुमार को कोर्ट ने जमानत दी।
उल्लेखनीय है कि प्रशांत कुमार पर बैंक ग्राहकों के लॉकर से गहने चोरी करने का आरोप है। सुनवाई जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में हुई।