रांची: कोरोना काल में ज़िला आपदा प्रबंधन की बैठक में बतौर चेयर पर्सन रांची की मेयर को आमंत्रित नहीं किए जाने पर मेयर आशा लकड़ा ने रांची के उपायुक्त को पत्राचार कर आपत्ति जताई थी।
उन्होंने कहा था कि जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल न कर उपायुक्त ने उनके मान-सम्मान को ठेस पहुंचाया है।
इस मामले को लेकर उन्होंने रांची के तत्कालीन उपायुक्त को शो कॉज भी जारी किया था, लेकिन उपायुक्त ने कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले को लेकर मेयर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था।
सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को लेकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 25 (2) बी में यह अधिकार मेयर को दिया गया है।
जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में मेयर को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना है। मेयर आशा लकड़ा ने हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
उन्होंने सोमवार को कहा कि वह अपने अधिकार एवं मान-सम्मान के लिए संघर्ष कर रही हैं। इसी प्रकार, रांची नगर निगम से संबंधित अन्य मामले में उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में भी उन्हें न्याय मिलेगा। उन्हें हाई कोर्ट पर पूरा भरोसा है।
अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन की इस दलील पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सक्षम पदाधिकारियों के पास इस बात की जानकारी देने की छूट दी जिसके बाद प्रार्थी ने अपनी याचिका वापस ले ली।
इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस के पी देव की कोर्ट में हुई।