रांची: टेरर फ़ंडिंग के आरोपित सोनू अग्रवाल को रांची एनआइए (NIA) की विशेष कोर्ट से शनिवार को राहत नहीं मिली।
एनआइए (NIA) कोर्ट ने सोनू अग्रवाल को पेशी में छूट देने से इनकार करते हुए उसकी 205 की पिटीशन रिजेक्ट कर दी है।
कोर्ट द्वारा जारी किये गए वारंट को निरस्त करने की याचिका पर सात मार्च को सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई है। कोर्ट ने वारंट मामले में एनआइए से जवाब मांगा है।
टीपीसी के लिए करता था राशि की व्यवस्था
सोनू अग्रवाल को एनआइए ने टेरर फंडिंग मामले का 21वां आरोपित बनाया है। सोनू अग्रवाल मगध आम्रपाली प्रोजेक्ट में कोयले का उठाव कर रही ट्रांसपोर्टिंग कंपनी मेसर्स श्रीबालाजी ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है।
एनआइए ने चार्जशीट में कहा है कि सोनू अग्रवाल अपने व्यवसाय के सुचारू संचालन के लिए ग्राम समिति के सदस्यों और टीपीसी को लेवी का भुगतान करने के लिए स्थानीय व्यापारियों और अन्य व्यापारियों से फंड की व्यवस्था करता था।
उसने सुधांशु रंजन उर्फ छोटू सिंह के साथ आतंकवादी गिरोह टीपीसी के लिए आक्रमण गंझू द्वारा लेवी मांगे जाने पर पैसे जुटाने की आपराधिक साजिश रची थी।