बंधु तिर्की से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में 9 मई को होगी अगली सुनवाई

इसके बाद वर्ष 2010 में CBI ने आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज किया था।

News Update
1 Min Read

रांची: Income से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की सजा के खिलाफ दायर आपराधिक अपील पर गुरुवार को झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में सुनवाई हुई।

न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की बेंच ने निचली अदालत से केस से जुड़े ओरिजिनल रिकॉर्ड (Original Record) की मांग की है।

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई नौ मई को निर्धारित की है।CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने 28 मार्च 2022 को तत्कालीन मांडर विधायक बंधु तिर्की को तीन साल की सजा और 3 लाख रुपये के जुर्माने (Fines) का फैसला सुनाया था।

आय से अधिक संपत्ति

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर बंधु तिर्की को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के कार्यकाल में शिक्षामंत्री (Minister of Education) रहे बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप था।

- Advertisement -
sikkim-ad

पहले इस मामले में एक सामाजिक कार्यकर्ता की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने केस दर्ज किया।

इसके बाद वर्ष 2010 में CBI ने आय से अधिक संपत्ति मामले में केस दर्ज किया था।

Share This Article